इंडस्ट्री चैंबर ने सीबीडीटी से आईटीआर दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की


मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से असेसमेंट ईयर (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की 15 सितंबर की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए, उन्होंने आईटीआर यूटिलिटी के जारी होने में देरी और टैक्स पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है।

जीसीसीआई ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी होने वाली यूटिलिटी की देरी से उपलब्धता के कारण सरकार द्वारा ऑडिट से छूट प्राप्त लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करना काफी नहीं है।

करदाताओं को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, आयकर यूटिलिटी आमतौर पर अप्रैल में उपलब्ध कराई जाती हैं।

जीसीसीआई के अनुसार, इस वर्ष आईटीआर-5 जारी करने में औसतन तीन महीने की देरी हुई है, और अगस्त के पहले सप्ताह तक, कई फॉर्म लंबित थे।

चैंबर ने बताया कि हालांकि आईटीआर-5 8 अगस्त को उपलब्ध करा दिया गया था, आईटीआर-1 से आईटीआर-4 तक 30 जुलाई को ही उपलब्ध कराए गए थे। आईटीआर-6 और आईटीआर-7 अभी जारी नहीं किए गए हैं। इसी तरह, टैक्स ऑडिट फॉर्म, फॉर्म 3सीए-3सीडी और 3सीबी-3सीडी, 29 जुलाई को ही जारी किए गए थे।

जीसीसीआई के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप पेशेवरों और करदाताओं के लिए अनुपालन समय-सीमा कम हो गई है। आईटीआर-5 केवल 8 अगस्त को ही सार्वजनिक किया गया था। यह फर्मों, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट और एस्टेट सहित विभिन्न प्रकार के करदाताओं को कवर करता है।

इंडस्ट्री चैंबर के प्रतिनिधि ने बताया कि गैर-ऑडिट मामलों की समय-सीमा 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इस कारण सटीक तैयारी और आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रभावी समय-सीमा बहुत कम है।

चैंबर ने उन तकनीकी समस्याओं के बार में भी बताया जो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइलिंग प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही हैं।

जीसीसीआई के अनुसार, ये समस्याएं, यूटिलिटी देरी से जारी किए जाने के साथ, अनुपालन समयसीमा और दक्षता पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं।

भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं चिंता का एक और विषय हैं। कई करदाताओं को अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है क्योंकि फाइलिंग के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, और क्योंकि सॉफ्टवेयर विक्रेता यूटिलिटी में लगातार बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं।

पेशेवरों और करदाताओं को बेहद जरूरी राहत देने के लिए, जीसीसीआई ने सीबीडीटी से आयकर ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है, जो वर्तमान में 30 सितंबर, 2025 निर्धारित है।

–आईएएनएस

एबीएस/


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