केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगत से अपील, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा पर दें ध्यान


नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रमुख हितधारकों के साथ एक सार्थक बातचीत हुई। इस बातचीत में उपभोक्ताओं के हित में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल क्वालिटी कंट्रोल्स ऑर्डर्स (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।”

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट में कहा, “इसके अलावा, उद्योग के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के अवसरों की खोज को लेकर चर्चा की गई।”

हॉरिजॉन्टल क्वालिटी कंट्रोल्स ऑर्डर्स (क्यूसीओ) सरकारी नियम हैं, जो विशिष्ट उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन को अनिवार्य बनाते हैं।

इनका उद्देश्य घटिया आयात को रोककर और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या स्टॉक किए जाने के लिए बीआईएस मानक चिह्न होना चाहिए।

क्यूसीओ का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और घटिया आयातों पर अंकुश लगाकर तथा गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करके घरेलू उद्योगों का समर्थन करना है।

बीआईएस क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए प्रवर्तन और प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

अब तक, भारत सरकार के विभिन्न विनियामकों और मंत्रालयों द्वारा बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पादों को कवर करने वाले कुल 187 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जारी किया गया।

क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से, घरेलू, व्यावसायिक या समान अनुप्रयोगों के लिए सभी विद्युत उपकरण जो 250 वोल्ट सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट या 415 वोल्ट थ्री-फेज अल्टरनेटिंग करंट से अधिक नहीं हैं और जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, अनिवार्य प्रमाणन के तहत आते हैं।

उत्पादों को अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के दायरे में लाना और क्यूसीओ का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

बीआईएस के परामर्श से बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत मंत्रालय/विभाग क्यूसीओ प्रकाशित करते हैं, जिससे उत्पाद बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आ जाते हैं।

–आईएएनएस

एसकेटी/केआर


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