संभल मस्जिद : हरे रंग से हुई रंगाई-पुताई तो हम भगवा रंग से पुताई की करेंगे मांग : महंत बाल योगी दीनानाथ


संभल, 15 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की निगरानी में उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई का कार्य इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद शुरू होगा। शनिवार सुबह एएसआई की एक टीम मस्जिद पहुंची थी। उनके पहुंचने के बाद रंगाई-पुताई करने वाले कर्मचारी भी पहुंच गए थे। लेकिन, रंगाई-पुताई का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि रविवार से मस्जिद की दीवारों पर रंगाई-पुताई का कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि, हरे रंग से पुताई मामले में एक नया विवाद गहरा गया है। हिन्दू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर हरे रंग से पेंट करने पर आपत्ति दर्ज कराई है।

इस मामले में शनिवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से महंत बाल योगी दीनानाथ ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। संभल मस्जिद एक विवादित ढांचा है। क्योंकि, हम लोगों के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। हम भी कहेंगे कि यह हमारा मंदिर है। लेकिन, वर्तमान में पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट ने रंगाई-पुताई की इजाजत दी है। लेकिन, अगर हरे रंग से पुताई होती है तो हम विरोध करेंगे और मांग करेंगे कि हरे रंग की जगह भगवा रंग से पुताई हो। क्योंकि, यह हमारा मंदिर है। उनके कहने से यह मस्जिद नहीं हो सकता है।

दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने शनिवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि एएसआई टीम यहां मौजूद है। रविवार से मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम शुरू हो जाएगा। आज मस्जिद में सिर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एएसआई की टीम खुद मजदूर लेकर आई है और पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में हो रही है। तीन-चार दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। हरे, सफेद और सुनहरे रंग से मस्जिद की पुताई की जाएगी।

बता दें कि हाल के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा था कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी।

–आईएएनएस

डीकेएम/सीबीटी


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