पंजाब में 4915 कांस्टेबल पद के लिए भर्ती जारी की गई थी। इस भर्ती के दौरान स्पेशल पुलिस अफसरों को लेकर विवाद था, जिन्होंने पंजाब आर्म्ड फोर्स के स्थान पर जिला पुलिस कैडर की मांग की थी। उनकी याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने 195 पद रिक्त रखने का आदेश दिया था।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल पुरानी भर्ती में रिक्त 195 पदों को भरने का रास्ता साफ करते हुए मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 माह के भीतर इन पदों को भरने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि पदों को केवल याचिकाकर्ताओं से नहीं, बल्कि मेरिट से ही भरा जाए। हालांकि, चयनित उम्मीदवार पिछले वेतन या किसी अन्य सेवा लाभ के हकदार नहीं होंगे।
बलविंदर सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब में 4915 कांस्टेबल पद के लिए भर्ती जारी की गई थी। इस भर्ती के दौरान स्पेशल पुलिस अफसरों को लेकर विवाद था, जिन्होंने पंजाब आर्म्ड फोर्स के स्थान पर जिला पुलिस कैडर की मांग की थी। उनकी याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने 195 पद रिक्त रखने का आदेश दिया था।
इसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए इन पदों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया था। ऐसे में यह पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर वेटिंग सूची में मौजूद आवेदकों ने दावा किया था, लेकिन 31 मई, 2023 को सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।