फिक्स बाडी वाहनों में ही होगा उप खनिजों का परिवहन

फिक्स बाडी वाहनों में ही होगा उप खनिजों का परिवहन

लखनऊ। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डा.रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा और न ही ओवर लोडिंग होने दी जाएगी और इस दिशा में बहुत ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है, जिसके बहुत ही सार्थक व सकारात्मक परिणाम निखर कर आ रहे हैं। निगरानी, प्रवर्तन व औचक निरीक्षण कर उत्तर प्रदेश में खनिन माफियाओं पर बहुत तगड़ा शिकंजा कसा गया है। खनन विभाग द्वारा बनी व्यवस्था को और इतना अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है कि किसी भी दशा में न तो अवैध खनन हो पायेगाऔर न खनिजों का अवैध परिवहन ही हो पायेगा। उप खनिजों की ओवर लोडिंग के मामले जांच में आने पर खनन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब फिक्स बाडी वाहनों में ही उप खनिजों बालू, मोरम, गिट्टी का परिवहन होने दिया जाएगा।

दिये सख्त निर्देश

इसके अलावा बिना मैप्ड माइन टैग एवं और बिना खनिजों के अभिवहन प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण में सामने आया है कि कतिपय वाहनों के अभिवहन प्रपत्र में खनन स्थल हमीरपुर जालौन से अधिक दूरी के गन्तव्य स्थल यथा सहारनपुर आदि दर्शाकर अभिवहन प्रपत्र में परिवहन अवधि बढ़ाकर जारी कराया जा रहा ,अब अभिवहन प्रपत्र में अनुमानतः दूरी दायरा अवधि भी तय की जायेगी। खनिजों के अवैध परिवहन ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत सचिव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के नेतृत्व में निदेशालय के 20 सदस्यीय जाँच दल द्वारा 27 जून की रात्रि में जनपद जालौन में जोल्हूपुर मोड़, उरई चिकासी मार्ग पर डकोर तथा बुन्देलखण्ड एक्स्प्रेसवे पर औरैया एवं इटावा आदि क्षेत्रों में खनिजों का परिवहन करने वाले 250 वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अधिकांश वाहन सिक्योरिटी पेपर युक्त अभिवहन प्रपत्र के साथ अनुमन्य मात्रा के सापेक्ष खनिजों का परिवहन करते पाये गये । कतिपय वाहन बिना अभिवहन प्रपत्र के खनिजों का परिवहन करते पाये गये, जिसका ऑनलाइन चालान किया गया। जाँच के दौरान कुछ वाहनों में माइन टैग नही लगे थे तथा कुछ वाहनों में माइन टैग लगे थे, किन्तु वाहनों से मैप्ड नही थे। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि 01 जुलाई से बिना मैप्ड माइन टैग एवं बिना खनिजों के अभिवहन प्रपत्र के निर्गमन न किया जाये। जाँच के दौरान यह भी देखा गया कि कतिपय वाहनों के अभिवहन प्रपत्र में खनन स्थल हमीरपुर जालौन से अधिक दूरी के गन्तव्य स्थल यथा सहारनपुर आदि दर्शाकर अभिवहन प्रपत्र में परिवहन अवधि बढ़ाकर जारी कराया जा रहा। इस प्रकार के अभिवहन प्रपत्र के आधार पर कम दूरी के जनपदों में एक से अधिक बार खनिज का परिवहन करने का प्रयास किया जाता है, जिसे नियंत्रित किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगे वाहनों से परिवहन होगा,गलत नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय तथा बार-बार कूटरचित परिवहन प्रपत्र के आधार पर ओवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। वाहनों में अनुमन्य क्षमता के अनुरूप कम्पनी द्वारा निर्मित बॉडी पर ही खनिजों का परिवहन कराये जाने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग एवं खनन विभाग के जनपदीय अधिकारियों के समन्वय से कार्यवाही की जाए।

E-Magazine