नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप पर जुर्माना

नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप पर जुर्माना

न्यूयॉर्क, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को ट्रंप पर 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाने वाले न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने अदालत में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अदालत में एक क्लर्क का मजाक उड़ाने वाली ऑनलाइन पोस्ट को हटाने में विफल रहे थे।

उन्होंने ट्रंप को जेल भेजने की भी धमकी दी और कहा कि वह झूठे और अपमानजनक पोस्ट को हटा लें।

न्यायाधीश एंगोरोन ने कहा कि पोस्ट सोशल मीडिया पर हटा दी गई थी, लेकिन उनकी वेबसाइट पर बनी रही।

ट्रम्प के वकील क्रिस्टोफर किसे ने अपने मुवक्किल की ओर से माफी मांगी और कहा कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी क्योंकि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, सहयोगी इसे अभियान वेबसाइट से हटाना भूल गए थे।

बाद में दिन में, न्यायाधीश एंगोरोन ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प को जुर्माना भरना होगा क्योंकि उल्लंघन अनजाने में हुआ था, और यह देखते हुए कि यह पहली बार उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, “कोई गलती न करें, भविष्य में उल्लंघन, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उल्लंघनकर्ता को कहीं अधिक गंभीर प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा।”

ट्रंप और उनके परिवार के कई सदस्यों पर धोखाधड़ी, व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी, गलत वित्तीय विवरण जारी करने और साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

E-Magazine