दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई


नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनुचित आदेश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोकपाल की आलोचना करते हुए कहा कि लोकपाल की भूमिका में विवाद समाधान के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए।

अदालत ने कहा कि रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों के उचित, कुशल और पारदर्शी समाधान की सुविधा प्रदान करना और इन संस्थाओं और न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर को पाटना है।

अदालत ने कहा कि बैंकिंग प्रथाओं में अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण लोकपाल को मौजूदा नियमों के अनुरूप परिश्रम से अर्ध-न्यायिक कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कुशल विवाद समाधान में जनता के विश्‍वास को प्रेरित करने के लिए तर्कसंगत आदेश पारित करने की उम्मीद है।

विचाराधीन मामले में एक इकाई, एमबी पावर लिमिटेड शामिल है, जिसने आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ अपनी शिकायत की अस्वीकृति को चुनौती दी थी।

लोकपाल ने बिना कारण बताए शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार्य पाया।

अदालत ने कहा कि लोकपाल को तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए लोकपाल के पास वापस भेज दिया।

–आईएएनएस

एसजीके


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