नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एंव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार के द्वारा दी गई याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है. जिससे आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों में उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने की मांग की गई थी. उस याचिका में आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज थी.जिन मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.
बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का एक आपराधिक मामला सामने आया था. जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत के द्वारा उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं होने का निर्देश दिया जाए.
जब तक कि इस ;मामले में उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता है. हालांकि शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया था. अब्दुल्ला आजम खान की किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने के निष्कर्ष को आगे भेजने का निर्देश दिया था. इसलिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका को ख़ारिज करने पर आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है.