कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड में सिविल जजों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में राइटर्स क्रैंप से पीड़ित एक उम्मीदवार को लिखने के लिए एक सहायक की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रविवार को सराहना की। इस संबंध में अंतरिम आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने शनिवार को जारी किया था।
राइटर्स क्रैंप बीमारी में लिखते समय हाथ में अकड़न आ जाती है। हाथ लड़खड़ाने की वजह से लिखने में प्रवाह नहीं बन पाता है। रिजिजू ने ट्वीट किया, ” चीफ जस्टिस डा. डीवाई चंद्रचूड़ का यह दिल को छू लेने वाला आदेश है। एक दिव्यांग उम्मीदवार के लिए ये बड़ी राहत है, जिसने उत्तराखंड में न्यायिक सेवा परीक्षा में लिखने के लिए एक सहायक की मांग की थी।” उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही सहायक देने का अनुरोध ठुकराने के बाद उम्मीदवार धनंजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।