आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश

आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश

लखनऊ। जनजाति विकास उत्तर प्रदेश के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के निर्देश के तहत जनजाति विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2023—24 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शैक्षिक कैलेंडर 2023-24 के अनुसार 11 मई से 27 जून तक रहेगा।इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ हरिओम, से अनुरोध किया था। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी एवं समाज कल्याण विभाग की प्रतिनिधि अरुणा शुक्ला ने प्रमुख सचिव डॉ हरिओम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जनजाति विकास विभाग पहली बार ग्रीष्मकालीन अवकाश की सुविधा प्रमुख सचिव के हस्तक्षेप के बाद प्राप्त करने जा रहा है। इस आदेश से जनजाति विकास विभाग के कर्मियों में अत्यंत प्रसन्नता है। विगत 12 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनजाति विकास विभाग के कर्मियों के लिए समय से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है।वित्त नियंत्रक द्वारा निर्गत आदेश में छात्रों के जरूरी कार्य, उनका ट्रेक रिकॉर्ड तैयार करना, टीसी निर्गमन, नवीन शिक्षा सत्र हित पठन-पाठन कार्य योजना तैयार करना इत्यादि कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाचार्य के निर्देशों पर शिक्षकों को बुलाया भी जा सकता है। ग्रीष्म कालीन अवकाश की सुविधा विद्यालय से संबंधित नियमित ,संविदा अध्यापक ,बाह्य सेवा आयोजित एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू समान रूप से लागू होगा।

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