लखनऊ ब्यूरो :
लखनऊ के हज़रतगंज में प्रागनारायण रोड स्थित नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने एक छ: मंजिला अपार्टमेंट को बिना मानचित्र पास कराये निर्माण कराये जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया | दरअसल, 60 पार्ट टोंक हाउस पर बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण लगभग 60 करोड़ रूपये की लागत से 28 हज़ार वर्ग मीटर जमीन पर मेसर्स यजदान इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया गया था | लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन अपार्टमेंट को रोकने की नोटिस दी थी | इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा | फिर बाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उसे सील कर दिया गया और 2016 से 2022 तक सुनवाई होती रही | अंततः ज़ोन-6 के प्राधिकारी राजीव कुमार के अनुसार 17 फ़रवरी 2022 को अपार्टमेंट ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ था | जिस पर अमल करते हुए 30 अप्रैल को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर द्वारा इसे द्वस्त कर दिया | इस अवैध निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 23 जून 2016 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा -27(1),28(1), एवं 28(2) के अंतर्गत वाद संख्या-371/2016 योजित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था | जिसके जवाब में बिल्डर द्वारा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया | गौरतलब है कि बिल्डर ने प्रतिबंधों का पालन किये बिना व बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण जारी रखा | इसपर 6 सितम्बर 2016 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की संशोधित की धारा-27(1) के अंतर्गत अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया | इसके बाद बिल्डर ने आयुक्त न्यायालय,लखनऊ मंडल के समक्ष अपील दाखिल की और शमन योजना 2020 का अंतर्गत 18 अगस्त 2020 को शमन आवेदन प्रस्तुत किया | इसके बाद आयुक्त न्यायालय,लखनऊ मंडल में सुनवाई के दौरान बिल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया | फिर भी उसने कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके | अंततः आयुक्त न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर 17 फ़रवरी 2022 को बिल्डर की अपील निरस्त कर दी |