पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाले विधेयक को संसद ने शुक्रवार को पारित कर दिया। संसद से पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।
परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इस विधेयक को शुक्रवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक छह फरवरी को लोकसभा से पारित हो गया था। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री यह विधेयक युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों पर लगाम लगाने के लिए है।