कर्नाटक के मांड्या में एएसआई संरक्षित मस्जिद में चलाया जा रहा मदरसा

कर्नाटक के मांड्या में एएसआई संरक्षित मस्जिद में चलाया जा रहा मदरसा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित मस्जिद के परिसर में अवैध रूप से मदरसा चलाया जा रहा है। अदालत ने बुधवार को अभिषेक गौड़ा की याचिका पर सुनवाई की और उत्तरदाताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित मस्जिद के परिसर में अवैध रूप से एक मदरसा चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने बुधवार को अभिषेक गौड़ा की याचिका पर सुनवाई की और उत्तरदाताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि श्रीरंगपट्टनम में जुमा मस्जिद के अंदर मदरसे ने संरचनात्मक परिवर्तन, परिसर के विध्वंस, शौचालयों के निर्माण, प्राचीन नक्काशी को नष्ट करने के अलावा खाना पकाने और दैनिक भोजन की खपत के साथ मूल संरचना को नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने दावा किया, “उपरोक्त सभी कृत्य पूरी तरह से अवैध हैं और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम और नियमों की धारा 7, नियम 7 और 8 का उल्लंघन हैं।”

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से 2022 में इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मस्जिद के अंदर मदरसे के बारे में जानकारी मांगने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्थल के अंदर मदरसा चलाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने मस्जिद में अवैध संरचनाओं को हटाने और इसमें अवैध रूप से चल रहे मदरसे को बंद करने के लिए एएसआई को अदालत से निर्देश देने की मांग की है। चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य और केंद्र सरकारों को उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं मिला, तो याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया।

E-Magazine