नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान की हिरासत से मछुआरों और उनकी नौकाओं सहित नागरिक कैदियों और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी की अपील की।
दोनों देशों द्वारा नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान से उन 183 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने को कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “इसके अलावा, पाकिस्तान से कहा गया है कि वह उसकी हिरासत में मौजूद 18 नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और उन्हें अब तक राजनयिक पहुंच प्रदान नहीं की गई है। पाकिस्तान से अनुरोध किया गया है कि वह सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले नागरिक कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जब तक कि उनकी रिहाई और वतन वापसी नहीं हो जाती।”
द्विपक्षीय कॉन्सुलर एक्सेस समझौता 2008 के प्रावधानों के तहत, ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
भारत ने अपनी हिरासत में 381 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 49 नागरिक कैदियों और 217 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं।
नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मामलों सहित सभी मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस संदर्भ में, भारत ने पाकिस्तान से भारत की हिरासत में मौजूद 76 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और मछुआरों की राष्ट्रीयता सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है, जिन्हें पाकिस्तान से राष्ट्रीयता की पुष्टि के अभाव में उनके देश नहीं भेजा जा सका है।”
इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 2014 से 2,639 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। इसमें 2023 से अब तक पाकिस्तान से वापस लाए गए 478 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी शामिल हैं।
दोनों देशों ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले पर रोक संबंधी समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का भी आदान-प्रदान किया।
31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित और 27 जनवरी 1991 को लागू हुए इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के अंतर्गत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान-प्रदान है। पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
–आईएएनएस
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