नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर में प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुये लागू किया गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी)-4 नियमों में उल्लिखित उपाय सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे।
यह निर्णय अधिकारियों के साथ प्रदूषण समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीएस-3 पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रखने पर जोर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले, आवश्यक सेवाओं से जुड़े या सीएनजी और बिजली से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर, सभी ट्रकों के लिए दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा।
राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से भी अपनी अपील दोहराई, उनसे वैकल्पिक मार्गों पर बसों और ट्रकों के पुनर्निर्देशन की सुविधा के लिए पूर्वी और पश्चिमी परिधि पर टीमें तैनात करने का आग्रह किया।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में सोमवार की सुबह स्मॉग छा गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध आदेश की अवहेलना करते हुए दिवाली की रात बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाने के बाद प्रदूषण बढ़ा है।
इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही गंभीर प्रदूषण की समस्या को बदतर कर दिया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 10 बजे आनंद विहार में पीएम10 का स्तर 500 और पीएम2.5 का 473 रहा जो ‘गंभीर’ श्रेणी में था।कार्बन मोनोऑक्साइउ (सीओ) 131 पर ‘मध्यम’ श्रेणी में था।
बवाना में पीएम2.5 का स्तर 469 पर ‘गंभीर’ श्रेणी में और पीएम10 का 376 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया, जबकि सीओ 78 पर ‘संतोषजनक’ स्तर पर और एनओ2 12 पर ‘अच्छी’ श्रेणी में रहा।
द्वारका सेक्टर-8 स्टेशन पर सोमवार सुबह पीएम2.5 ‘गंभीर’ श्रेणी में 444 पर पहुंच गया, जबकि पीएम 10 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 360 पर था।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे टी3 क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी। यहाँ पीएम 2.5 का स्तर 431 और पीएम10 का 295 ‘खराब’ श्रेणी में था।
–आईएएनएस
एकेजे