दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व एमडी की गिरफ्तारी बरकरार रखी, जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व एमडी की गिरफ्तारी बरकरार रखी, जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 9 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक धोखाधड़ी जांच से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंगल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 9 जून, 2023 को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिंगल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि उस समय गिरफ्तारी के आधार की मौखिक संचार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के साथ उचित अनुपालन माना जाता था। .

फैसले में 3 अक्टूबर, 2023 को दिए गए पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा गया, जिसमें गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करना अनिवार्य था, लेकिन 3 अक्टूबर से संभावित प्रभाव के साथ।

ईडी ने आरोप लगाया कि सिंगल ने जनता को 46,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अदालत ने कहा कि मोइन अख्तर कुरेशी मामले के अनुसार, सिंगल की गिरफ्तारी के समय कानून को लिखित आधार की जरूरत नहीं थी।

राम किशोर अरोड़ा बनाम भारत संघ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि पंकज बंसल के फैसले तक लिखित आधार प्रस्तुत न करना अवैध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि सिंगल की गिरफ्तारी पंकज बंसल के फैसले से पहले की थी और इस प्रकार यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में थी।

न्यायमूर्ति महाजन ने सिंगल की गिरफ्तारी के दस्तावेज की संपूर्णता पर जोर दिया, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित तीन पेज की ‘गिरफ्तारी का आधार’ भी शामिल था, उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि सिंगल के हस्ताक्षर केवल अनुपालन की स्वीकृति थे।

अदालत ने गिरफ्तारी आदेश में टाइपोग्राफिक त्रुटि के संबंध में दलीलों को भी खारिज कर दिया और पुष्टि की कि गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सप्ताहांत में कार्यालय बंद होने पर विचार करते हुए निर्णय प्राधिकारी को गिरफ्तारी विवरण देर से पेश करने के बारे में सिंगल के तर्क पर भी विचार किया गया।

–आईएएनएस

एसजीके

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