नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। यात्री हितों की सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संकेत देते हुए विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने यात्री-केंद्रित नियमों का अनुपालन न करने पर एयर इंडिया को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “डीजीसीए ने उड़ान में व्यवधान के दौरान यात्री देखभाल के उच्च मानक प्रदान करने के महत्व पर लगातार जोर दिया है, जिसमें बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्दीकरण और देरी भी शामिल है।”
अधिकारी ने कहा, “इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डीजीसीए ने 2010 में सीएआर सेक्शन-3, सीरीज एम भाग 4 शीर्षक से यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की घोषणा की थी। नियमों को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।“
मई 2023 से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इन यात्री-केंद्रित नियमों के लिए एयरलाइनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण कर रहा है।
अधिकारी ने कहा, “इन निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया कि एयर इंडिया सीएआर के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रही थी। नतीजतन, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसे एयरलाइन को नियमों का अनुपालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।“
इसी तरह के निरीक्षण पिछले साल भी प्रमुख हवाईअड्डों पर किए गए थे और नियमों के उल्लंघन पर एयर इंडिया को यात्रियों के अस्वीकृत बोर्डिंग पर सीएआर के प्रावधानों के साथ एयर इंडिया द्वारा इसी तरह के गैर-अनुपालन के आधार पर 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया था।
–आईएएनएस.
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