नए नियमों में बाजार में बिक्री के लिए लैपटॉप, सर्वर के आयात को लाइसेंस से छूट नहीं

नए नियमों में बाजार में बिक्री के लिए लैपटॉप, सर्वर के आयात को लाइसेंस से छूट नहीं

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सिर्फ पूंजीगत वस्तुओं के लिए आवश्यक अधिसूचित आईटी हार्डवेयर वस्तुओं को आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

उदाहरण के लिए, एमआरआई मशीन, सीएनसी मशीन, मानव रहित एरियल वाहन (यूएवी) आदि जैसी मशीनरी के साथ आने वाले लैपटॉप/टैबलेट पर छूट मिलेगी।

हालाँकि, यदि सर्वर या लैपटॉप आदि स्वयं प्राथमिक पूंजीगत सामान हैं, तो यह छूट लागू नहीं होती है। यानि बाजार में बिक्री के लिए आयातित लैपटॉप सर्वर को छूट नहीं मिलेगी।

अधिसूचना में कहा गया है, “आयातकों को एक से ज्‍यादा ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने की अनुमति है। जारी किए गए ऑथराइजेशन 30 सितंबर 2024 तक वैध होंगे। आयात के लिए ऑथराइजेशन जारी होने के बाद वैध ऑथराइजेशन पर उल्लिखित मात्रा (मात्राओं) को किसी भी बिंदु पर संशोधित किया जा सकता है बशर्ते ऑथराइजेशन का समग्र मूल्य अपरिवर्तित रहे।”

इसमें कहा गया है कि संशोधन के लिए आवेदन डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

नई “आयात प्रबंधन प्रणाली” के लिए कंपनियों को आयात की मात्रा और मूल्य को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि इसका उद्देश्य “यह सुनिश्चित करना है कि यह सब हमें उस तरह का डेटा और जानकारी प्रदान करे जिसकी हमें आवश्यकता है ताकि हमारे पास एक पूरी तरह से विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली हो।”

–आईएएनएस

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