दिल्ली की अदालत ने चेक बाउंस मामले में नेल्लोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एमडी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

दिल्ली की अदालत ने चेक बाउंस मामले में नेल्लोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एमडी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में पेश होने में विफल रहने के कारण नेल्लोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) वैंकयालपति उमेश के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है, जिसमें 3 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने उमेश की गैर-उपस्थिति के लिए वैध कारण की कमी का जिक्र किया।

अदालत ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी ने जमानत बांड भरने और वकील नियुक्त करने के लिए स्थगन की मांग की थी।

हालांकि, हालिया सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी का कोई उचित कारण नहीं था।

अदालत ने कहा कि मामला फिलहाल जमानत बांड सत्यापन और निपटान के चरण में है।

चूंकि संबंधित पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मामला गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ रहा है।

शिकायतकर्ता कंपनी, एएनएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ने आरोप लगाया कि हैदराबाद स्थित एनआईएएल ने उनकी दिल्ली स्थित कंपनी को 100 करोड़ रुपये के अनुबंध की पेशकश की थी, जिसमें 3 करोड़ रुपये बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में लिए गए थे।

हालांकि, न तो अनुबंध दिया गया और न ही ईएमडी वापस की गई।

इसके बाद, ईएमडी वापस करने के लिए कुल 3 करोड़ रुपये के कई चेक दिए गए, लेकिन उनमें से एक चेक बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ता के वकील उत्कर्ष सिंह ने बताया कि विवाद को निपटाने के लिए समय दिए जाने के बावजूद आरोपी ने समझौते के लिए संपर्क नहीं किया और न ही वह अदालत में पेश हुआ।

अदालत ने कहा कि आरोपी को चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह से पता है और लगातार गैर-हाजिरी के जरिए वह जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बच रहा है।

अदालत के आदेश में कहा गया है : “14 दिनों के भीतर पीएफ दाखिल करने पर संबंधित एसएचओ के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्‍ल्‍यू जारी करें, जो सुनवाई की अगली तारीख पर वापस किया जा सके।”

मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

–आईएएनएस

एसजीके

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