डीजीसीए ने स्‍टाफ की कमी से पायलट लाइसेंस जारी करने पर असर पड़ने की खबरों का किया खंडन

डीजीसीए ने स्‍टाफ की कमी से पायलट लाइसेंस जारी करने पर असर पड़ने की खबरों का किया खंडन

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उन हालिया मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि कर्मचारियों की कमी के कारण पायलट लाइसेंस जारी करने में देरी हो रही है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित पायलटों के लिए लाइसेंस को आवेदन प्रसंस्करण का समय प्रस्तुत आवेदन की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, “डीजीसीए द्वारा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी करने और रूपांतरण के लिए प्रकाशित सांकेतिक समय-सीमा क्रमशः 20 और 30 कार्य दिवस है। आवेदनों की संख्या में वृद्धि के बावजूद डीजीसीए सांकेतिक समयसीमा को पूरा कर रहा है। सीपीएल इश्यू और रूपांतरण के लिए 2023 के दौरान आवेदनों के लिए औसत समय सीमा 22 और 31 कार्य दिवस है।”

डीजीसीए अधिकारी ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2022 में जारी सीपीएल की कुल संख्या पिछले दशक में सबसे अधिक थी और इस साल सितंबर में यह संख्या पहले ही पार हो चुकी है।

अधिकारी ने कहा, “2023 में सीपीएल की संख्या अब तक जारी की गई सबसे अधिक होने की संभावना है। डीजीसीए मौजूदा जनशक्ति के साथ पिछले दो वर्षों (2022 और 2023) से रिकॉर्ड संख्या में लाइसेंस और रेटिंग जारी कर रहा है। जारी किए गए लाइसेंस और रेटिंग की संख्या में 2022 के पूरे वर्ष की तुलना में 31 अगस्त तक 45 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।”

कर्मचारियों की कमी के दावों का खंडन करते हुए, डीजीसीए ने विभिन्न निदेशालयों में 228 पदों की स्वीकृत शक्ति का खुलासा करते हुए, अपनी परिचालन ताकत के बारे में जानकारी प्रदान की।

डीजीसीए मुख्यालय में फ्लाइट क्रू लाइसेंसिंग निदेशालय के भीतर, 15 तकनीकी कर्मियों की स्वीकृत संख्या है, इनमें से 12 वर्तमान में सक्रिय पदों पर हैं।

डीजीसीए ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स लाइसेंसिंग और एयरोड्रम लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के संबंध में कहा कि प्रसंस्करण समय में डीजीसीए अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवेदक की प्रतिक्रिया का समय भी शामिल है।

एयरोड्रम लाइसेंसिंग विभाग के संबंध में, डीजीसीए ने संकेत दिया कि, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार, न्यूनतम प्रसंस्करण अवधि पूर्ण आवेदन और एयरोड्रम मैनुअल प्राप्त होने की तारीख से लगभग तीन महीने है।

लेकिन, यदि आवेदक टिप्पणियों या मुद्दों को संतोषजनक ढंग से संबोधित करने में विफल रहता है, तो यह समयसीमा बढ़ सकती है।

अधिकारी ने कहा, “डीजीसीए ने पिछले छह महीनों में शिवमोग्गा हवाईअड्डे, राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और उत्केला हवाईअड्डे को एयरोड्रम लाइसेंस भी जारी किए हैं।”

–आईएएनएस

सीबीटी

E-Magazine