सिंगापुर में भारतीय मूल के शख्‍स को सुनाई सजा

सिंगापुर में भारतीय मूल के शख्‍स को सुनाई सजा

सिंगापुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सिंगापुर में 2020 में खतरनाक ड्राइविंग और एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया और एक साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई।

41 वर्षीय के. प्रदीप राम को चार आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद बुधवार को 21 महीने और दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन पर पांच हजार सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया और 10 साल के लिए गाड़ी चलाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उप लोक अभियोजक टिमोथियस कोह ने अदालत को बताया कि 24 मई, 2020 को राम ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।

राम ने अपने दोस्त प्रवीण के साथ कार पार्किंग में लड़ाई की। शराब के नशे में दोनों ने एक-दूसरे को धक्का दिया और सड़क यातायात बाधित किया।

प्रवीण जब सड़क के किनारे लेट गया, तोो राम ने खतरनाक तरीके से अपनी लॉरी चलाना शुरू कर दिया।

प्रवीण के कपड़े लॉरी के अंडर कैरिज में फंस गए और वह सड़क पर घसीटता हुआ चला गया।

स्ट्रेट्स टाइम्स ने अभियोजक कोह के हवाले से कहा, “वह पहले सड़क के किनारे एक बैैरिकेंडिंग से टकराया और आगे बढ़ता गया, और उसकी लॉरी सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई।”

सहायता के लिए कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रवीण के लिए एम्बुलेंस बुलाई।

राम नेे वहां पहुंचे पुलिस अधिकार‍ियों के को धमकाया और गाली दी।

ब्रेथलाइज़र परीक्षण में राम के शरीर में निर्धारित सीमा से दोगुने से भी अधिक अल्कोहल पाया गया।

घटना में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया था।

–आईएएनएस

सीबीटी

E-Magazine