पणजी, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तरी गोवा के कैलंगुट में रेस्तरां की आड़ में चल रहे 11 डांस बार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सील कर दिया है।
डांस बार के खिलाफ कैलंगुट के स्थानीय लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पणजी पीठ ने पिछले हफ्ते गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) को कथित तौर पर ‘डांस बार’ का व्यवसाय चलाने वाले लगभग 13 के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
जीएसपीसीबी के अध्यक्ष महेश पाटिल ने आईएएनएस को बताया कि जिन 11 रेस्तरां के पास व्यवसाय चलाने की कोई अनुमति नहीं थी, उन्हें सील कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय में उन्हें डांस बार के रूप में रिपोर्ट किया गया है, लेकिन हमारे नियम के अनुसार, हमने प्रतिष्ठानों के लिए वायु और जल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वे हमारी सहमति के बिना रेस्तरां के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जांचना पुलिस की जिम्मेदारी है कि डांस बार चल रहे हैं या नहीं।”
सूत्रों ने बताया कि 13 में से दो के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रेस्तरां की अनुमति थी।
याचिकाकर्ताओं में से एक कैलंगुट के पूर्व उपसरपंच सुदेश मयेकर ने आईएएनएस से कहा कि वे डांस बार हैं और इसलिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने सवाल किया, “रेस्तरां में केवल शराब और खाना उपलब्ध है। क्या वे ‘लड़कियों’ को रख सकते हैं और संगीत बजा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि डांस बार के कल्चर ने उनके गांव की छवि खराब कर दी है और इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने कहा, ”कैलंगुट अपने समुद्र तट और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है। क्लब कभी भी पर्यटकों से जबरन वसूली और उन पर हमला करने में शामिल नहीं थे। लेकिन छिपे हुए डांस बार के रूप में चल रहे क्लब पर्यटकों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उनसे वसूली कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी पहचान खो देंगे और पर्यटक यहां नहीं आएंगे।”
उन्होंने कहा, ” हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जांचने का निर्देश दिया था कि क्या ये बार बिना सहमति के संचालित हो रहे हैं और कहा कि इन पर कार्रवाई करें।”
जुलाई में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया था कि डांस बार के लिए सरकार की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है।
–आईएएनएस
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