बंगाल के फल थोक व्यापारी का दिल्ली में अपहरण और उत्पीड़न, 3 गिरफ्तार (लीड-1)

बंगाल के फल थोक व्यापारी का दिल्ली में अपहरण और उत्पीड़न, 3 गिरफ्तार (लीड-1)

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के 33 वर्षीय एक थोक फल व्यापारी को अपहरण के बाद दिल्ली में दर्दनाक घटना से गुजरना पड़ा, उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया और तीन दिनों तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इस दौरान उस पर करीब तीन लाख रुपये भी देने का दबाव डाला गया।

आख़िरकार अपहरणकर्ताओं ने उसे एक मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया।

घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पीड़ित बब्लू यादव के जीजा से जानकारी मिली।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नजफगढ़ निवासी 27 वर्षीय प्रवीण कुमार, 26 वर्षीय विकास और 33 वर्षीय हरफूल सिंह उर्फ सोनू, दोनों हरियाणा के झज्जर के निवासी हैं।

पुलिस के अनुसार, यादव को बागडोगरा से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद अज्ञात व्यक्तियों ने बंदी बना लिया था।

यह खुलासा हुआ कि जब तक वह मुक्त हुआ तब तक अपहरणकर्ता उससे 2.5 लाख रुपये वसूल चुके थे और बाद में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी।

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर में यादव की आपबीती को रेखांकित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला और मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला, उसने अपनी शिकायत में लगभग आठ महीने पहले हुई एक मुठभेड़ का जिक्र किया।

तब उसकी मुलाकात हरियाणा के अजय नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो दोस्तों के साथ सिलीगुड़ी आया था और गंगटोक में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहा था। यादव के बयान के अनुसार, उन्हें 13 सितंबर को अजय का फोन आया, जिसमें उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया।

आजादपुर मंडी से सेब खरीदने की योजना के साथ, उन्होंने दिल्ली जाने और साथ-साथ अपने व्यापारिक मामलों पर ध्यान देने का फैसला किया। सात दिन बाद 20 सितंबर को यादव बागडोगरा से इंडिगो की उड़ान में सवार हुए और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। वहां उसकी मुलाकात उपरोक्त अजय द्वारा भेजी गई एक टैक्सी से हुई। फिर उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां अजय पहले से ही मौजूद था।

इसके बाद, उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां तीन से चार लोगों ने उसका फोन जब्त कर लिया और उसे बंदी बना लिया। अगली सुबह, अजय और अन्य ने लात-घूंसों से बब्लू के साथ मारपीट की। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और एक वाहन में डाल दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसे लगातार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई, साथ ही उसे अपने ससुर को फोन करने और पैसे मांगने के लिए मजबूर किया गया।

एफआईआर में कहा गया है, “21 सितंबर को, बब्लू को एक पशु शेड में बंधक बना लिया गया था। उसके परिवार ने पैसे भेजना जारी रखा, लेकिन जब उन्होंने आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो अपहरणकर्ताओं ने उसे 22 सितंबर को लगभग 3 बजे बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया।”

इसके बाद, यादव को पीसीआर वैन में पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अधिकारियों ने मामला दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईजीआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण, आदि) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

–आईएएनएस

एसजीके

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